उत्तराखंडदेहरादून

PRD में तैनात महिलाओं को मिलेगा मातृत्व अवकाश, कैबिनेट ने एक्ट के प्रारूप को दी मंजूरी

उत्तराखंड राज्य सरकार ने पीआरडी जवानों की समस्या को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, पीआरडी एक्ट 1948 में संशोधन किए जाने को लेकर बुधवार को हुए मंत्रिमंडल ने सहमति जता दी है। उत्तराखंड राज्य की परिस्थितियों के अनुसार पीआरडी एक्ट में संशोधन करने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के सम्मुख रखा गया था। जिसमें पीआरडी जवानों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है। जिस पर मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति दे दी है। प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने बताया उत्तराखंड में अभी तब तक पीआरडी एक्ट 1948 लागू था, जो एक राज्य गठन के बाद से ही लगातार चलता आ रहा है। उत्तराखंड राज्य के पास अपना कोई पीआरडी एक्ट नहीं था। जिसे बुधवार को कैबिनेट के माध्यम से लाया गया है।

संशोधित पीआरडी एक्ट में पीआरडी जवानों के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें पहले पीआरडी जवानों के सुरक्षा के दृष्टि से रजिस्ट्रेशन और भर्ती का प्रावधान था उसमें संशोधन किया गया है। ऐसे में अब टेक्निकल, चतुर्थ श्रेणी समेत अन्य विभागों में जहां पीआरडी जवानों की आवश्यकता हो उन्हें वहां पर समायोजित किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, पुलिस के साथ यात्रा, मेले व कावंड़ आदि में शांति व्यवस्था बनाने में जुटे पीआरडी कर्मियों को दुर्घटना अथवा मृत्यु की स्थिति में वही लाभ प्राप्त होंगे, जो पुलिस कर्मियों को प्राप्त होते हैं। साथ ही पीआरडी कर्मियों की भर्ती की आयु अब 18 से 42 वर्ष और सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष की जा रही है। पहले यह आयु 50 वर्ष थी।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा पूर्व में पीआरडी जवानों और पीआरडी की गर्भवती महिला जवानों को किसी भी तरह की छुट्टी देने की व्यवस्था इस एक्ट में नहीं थी, लेकिन एक्ट लागू हो जाने के बाद अब पीआरडी जवानों को छुट्टी मिलने में आसानी होगी। साथ ही ऐसी महिलाएं जो गर्भवती हैं, उन महिलाओं को मातृत्व अवकाश देने की व्यवस्था इस एक्ट में की गई है। जिसके लागू होने के बाद ही इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। रेखा आर्य ने कहा मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया है। उन्होंने पीआरडी एक्ट में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि इससे पीआरडी जवानों को काफी सहूलियत होगी।

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