उत्तराखंडसरकार फैसले

मृतक बकायेदारों के परिजनों को सरकार ने दी बड़ी राहत, ब्याज किया माफ..31 हजार से अधिक बकायेदार

देहरादून: उत्तराखंड सहकारी विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए मृतक बकायेदारों के परिजनों को बड़ी राहत दी है। इस फैसले के बाद प्रदेश के 31,221 मृत बकायेदारों का ब्याज माफ किया जाएगा। सहकारिता विभाग के तहत संचालित ओटीएस स्कीम के अंतर्गत सरकार ने मृत कर्जदारों का 49 करोड़ का ब्याज माफ करने का फैसला लिया है। जिसके तहत सहकारिता विभाग के गठन से साल 2017 तक के मृत बकायेदारों के परिजनों को लाभ मिलेगा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सहकारिता विभाग के निबंधक को निर्देश दिए हैं कि अविभाजित उत्तर प्रदेश में सहकारिता विभाग के गठन से लेकर वर्ष 2017 तक कोऑपरेटिव समितियों के अंतर्गत 31,221 मृतकों पर 123 करोड़ 40 लाख रुपये बकाया है, जिसमें 74 करोड़ 18 लाख रुपये मूलधन है और ब्याज का 49 करोड़ 22 लाख रुपये है। जिसे सरकार एक समझौते के तहत ब्याज माफ करने का विचार कर रही है।

डॉ रावत ने बताया कि जिन समितियों का ब्याज का पैसा माफ किया जा रहा है, उनकी भरपाई कोऑपरेटिव बैंक के प्रॉफिट धन से और सरकार द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की न्याय पंचायत स्तर पर 670 बहुद्देशीय सहकारी समितियों को मजबूत किया जा रहा है। उत्तराखंड सहकारिता विभाग का पहली बार मृतक बकायेदारों के परिजनों के लिए ओटीएस स्कीम के तहत यह बड़ा साहसिक फैसला है। इस संबंध में अपर निबंधक सहकारी समितियां ईरा उप्रेती ने बताया कि विभाग शीघ्र मृतक बकायेदारों के परिवारों का सर्वे कराएगा। जो लोग इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उनसे सहमति पत्र भरवाया जाएगा। ऐसे लोगों को केवल मूलधन जमा करना होगा, बाकी ब्याज का पैसा माफ कर दिया जाएगा। इस पैसे की भरपाई सहकारी बैंकों के लाभ और सरकार की ओर से की जाएगी।

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