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उत्तराखंड: दंगों में सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने वालों से होगी वसूली, धामी सरकार की यह है बड़ी तैयारी

उत्तराखंड सरकार उपद्रवियों के ऊपर लगाम कसने के लिए लगातार एक्शन ले रही है. इसी कड़ी में धामी सरकार विरोध प्रदर्शन के नाम पर सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों के खिलाफ 26 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में ‘उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक’ लाएगी. इस बिल के तहत विरोध प्रदर्शन और हड़ताल के दौरान हुए नुकसान की वसूली उपद्रव में शामिल आरोपियों से की जाएगी. नुकसान की भरपाई के लिए सेवानिवृत्त जिला जज की अध्यक्षता में ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दोहराया है कि सरकार हल्द्वानी घटना के आरोपी दंगाइयों से करोड़ों रुपये के नुकसान की भरपाई करेगी. सरकारी सूत्रों का कहना है कि प्रस्तावित विधेयक विरोध प्रदर्शन या दंगे आदि जैसी घटनाओं के कारण संपत्तियों को हुए नुकसान की वसूली का अधिकार प्रदान करेगा, चाहे वह सरकारी हो या निजी. सदन में बिल पास होने के बाद इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद यह अधिसूचित होकर अधिनियम बन जाएगा.

सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायाधिकरण होगा जो औपचारिक शिकायत दर्ज होने के बाद आरोपों पर गौर करेगा. नुकसान का आकलन करने और पक्षों को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल वसूली का आदेश देगा. गृह विभाग के सूत्रों ने बताया कि ट्रिब्यूनल का आदेश बाध्यकारी होगा. यह पता चला है कि हरियाणा सरकार ने 2021 में इसी तरह का कानून पेश किया था। वास्तव में, यह यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार थी जिसने पहली बार 2020 में इस अधिनियम को पेश किया था। उत्तराखंड ऐसा कानून बनाने वाला तीसरा राज्य बन जाएगा.

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