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चुनावी जनसभा,रैली और जुलूस को लेकर नए नियम… जानिए अब क्या – क्या छूट लागू होगी

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कोरोना के मद्देनजर चुनाव आयोग ने चुनावी रैलियों जुलूस और रोड शो पर प्रतिबंध लगाया हुआ था । लेकिन 1 फरवरी से अब इन मामलों में काफी छूट मिलने जा रही है।

1 फरवरी से 11 फरवरी तक रोड शो ,पदयात्रा को लेकर छूट नहीं दी गयी है।

एसडीएम की अनुमति से खुले में 1000 लोगों की जनसभा की जा सकती है।  अब तक यह अनुमति 500 की थी हालांकि उस स्थान की क्षमता के हिसाब से यह नियम लागू होगा।

डोर टू डोर कैंपेन के लिए अब 20 लोगों को अनुमति दी जाएगी।  पहले 10 लोगों को अनुमति दी गई थी । लेकिन सुरक्षाकर्मियों को इसमें नहीं गिना जाएगा।

इंडोर बैठक के लिए अब 300 के बजाय 500 लोगों को अनुमति दी जाएगी । लेकिन हॉल की कैपेसिटी का 50% या 500 जो कम होगा उसे लागू किया जाएगा।

सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों से कोविड-19 के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है

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