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15 जून तक कोविड कर्फ्यू जारी…. जानिए किन क्षेत्रों में मिलेगी राहत

उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू  1 5 जून सुबह 6:00 बजे तक लागू बढ़ा दिया गया है। जिसके लिए शासन ने बकायदा S&OP भी जारी कर दी है। जिसके तहत  8 जून सुबह 6:00 से 15 जून सुबह 6:00 बजे तक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा।

हालांकि सभी जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में जिलाधकारी स्थिति को देखते हुए कोविड-19 कर्फ्यू  में छूट दे सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में कोविड-19  कर्फ्यू में फिलहाल कोई छूट नहीं है।

शराब की दुकान 9 जून, 11 जून और 14 जून को सुबह 8 से 1 बजे तक खुलेंगी। बार फिलहाल बन्द रहेंगे । स्टेशनरी शॉप और किताब की दुकान  9 और 14 जून को सुबह 8 से 1 बजे तक खुलेंगी। राशन और जनरल स्टोर 9 और 14 जून को सुबह 8:00 से 1:00 बजे तक खुलेंगे। दर्जी की दुकान, ड्राई क्लीन शॉप,  रेडीमेड गारमेंट्स , औद्योगिक मशीनरी और मोटर पार्ट्स की दुकान 11 जून को सुबह 8:00 से 1 बजे तक खुलेंगे।

कोविड-19 कर्फ्यू के दौरान वैक्सीनेशन के लिए आवाजाही पर छूट रहेगी , पुलिस के मांगे जाने पर वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा। शादी विवाह के लिए rt-pcr नेगेटिव रिपोर्ट के साथ 20 लोगों को ही अनुमति। शव यात्रा में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सिनेमा हॉल ,शॉपिंग मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बाजार, खेल संस्थान ,स्टेडियम, खेल के मैदान ,स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर ,ऑडिटोरियम सभी गतिविधियां अगले आदेश तक बंद रहेगी। शराब की दुकान और बार अगले आदेश तक बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल गतिविधियां, मनोरंजन ,शैक्षिक, सांस्कृतिक समारोह अगले आदेश तक बंद रहेंगे। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले लोगों को 72 घंटे पुरानी rt-pcr नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही अनुमति दी जाएगी। उत्तराखंड में आने के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड के अपने पैतृक गांव में आने वाले निवासियों को 7 दिन के लिए गांव के क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा। बैंक शाखाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेंगे।

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