उत्तराखंड में कोविड-19 के नियम हुए सख्त- कहां-कहां प्रतिबंध लगाए गए
उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं ऐसे में सरकार ने प्रदेश में सख्त गाइडलाइन जारी कर दी है…. बीते 24 घंटे में उत्तराखंड में 3000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं जिसके बाद पूरे प्रदेश के लिए इस सख्त गाइडलाइन को जारी किया गया है….
उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर शासन ने जारी की गाइडलाइन
समस्त धार्मिक कार्य राजनीतिक कार्य सामाजिक आयोजन और विवाह कार्यक्रम में 100 से अधिक भीड़ नहीं हो सकती
सार्वजनिक वाहन बस, विक्रम ,ऑटो रिक्शा 50% यात्री क्षमता के साथ संचालित होंगे
सिनेमा हॉल रेस्टोरेंट और बार 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे
जिम ,स्विमिंग पूल और स्पा सेंटरअगले आदेश तक बंद रहेंगे
अगले आदेश तक प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान प्राइमरी से लेकर डिग्री कॉलेज तक पूर्णता बंद रहेंगे ऑनलाइन कक्षाएं होंगी संचालित
शहरी क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठान दिन में 2:00 बजे बंद किए जाएंगे
पूरे प्रदेश में रविवार को कर्फ्यू लागू रहेगा
सोमवार से लेकर शनिवार तक शाम 7:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू पूरे प्रदेश में लागू रहेगा
उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को उत्तराखंड स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा
राज्य में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को 72 घंटे पुरानी rt-pcr नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी
अन्य राज्यों से प्रदेश में आने वाले उत्तराखंड के निवासियों को अनिवार्य तौर पर स्मार्ट सिटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना होगा और स्वयं को होम क्वॉरेंटाइन करना होगा
सभी जनपदों के अलग-अलग विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों के अवकाश सीधे निदेशालय से स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। संबंधित जिले के जिला अधिकारी अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम होंगे