उत्तराखंड कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, जेलों में कैदियों की मृत्यु पर सरकार देगी मुआवजा राशि
प्रदेश की जेलों में बंदियों की मृत्यु पर मुआवजा दो लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये होगा। कैबिनेट ने भुगतान नीति को मंजूरी दे दी है। कारागार और बंदियों के लिए सुधारात्मक सेवाओं के लिए अधिनियम को भी मंजूरी दी गई है। ब्रिटिशकाल के समय के दो कानून निरस्त होंगे। बैठक में उत्तराखंड प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली पर भी मुहर लगी।