उत्तराखंडदेहरादून

शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश! आरटीई के उल्लंघन करने वालों पर होगी ठोस कार्यवाही

सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अपने शासकीय आवास पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुपालन को लेकर विभागीय समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी निजी शिक्षण संस्थानों को निर्धारित मानकों के अनुरूप अनिवार्य रूप से छात्र-छात्राओं को आरटीई के तहत प्रवेश देने होंगे। जिसकी जिम्मेदारी जनपद स्तर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी व ब्लॉक स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारियों की होगी। डॉ. रावत ने कहा कि जिन शिक्षण संस्थानों में आरटीई के तहत छात्र-छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है ऐसे विद्यालयों को नोटिस जारी कर एनओसी निरस्त करने की कार्रवाही की जायेगी। इसके लिये जनपद स्तर पर विभागीय अधिकारियों को सभी निजी शिक्षण संस्थानों की समीक्षा के निर्देश दिये गये हैं।

इसके अतिरिक्त शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिये मुख्य शिक्षा अधिकारी को सरकारी एवं निजी सभी विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर वहां पर उपलब्ध संसाधनों, मूलभूत सुविधाओं एवं शैक्षणिक स्टॉफ की स्थिति आदि की रिपोर्ट तैयार कर मानकों पर खरे न उतरने वाले विद्यालयों के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश दे दिये गये हैं। विभागीय मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से भी समय-समय पर निजी स्कूलों द्वारा आरटीई का पालन न करने की शिकायतें भी प्राप्त होती रहती हैं, साथ ही आयोग की तरफ से कई सुझाव भी प्राप्त हुये हैं। जिनको लागू करने के लिये विभागीय अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। आयोग ने आरटीई का अनुपालन न करने वाले निजी विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की भी सिफारिश की है।

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